Delhi High Court Orders Removal of Woman s River Rafting Video Amidst Privacy Concerns अदालत से : शिकायत पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लिप हटाने के निर्देश, Delhi Hindi News - Hindustan
Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsDelhi High Court Orders Removal of Woman s River Rafting Video Amidst Privacy Concerns

अदालत से : शिकायत पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लिप हटाने के निर्देश

एक महिला ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें उसने रिवर राफ्टिंग के अपने वीडियो को हटाने की मांग की है। महिला का कहना है कि वीडियो उसकी सहमति के बिना अपलोड किया गया है, जिससे उसे...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 21 April 2025 08:52 PM
share Share
Follow Us on
अदालत से : शिकायत पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लिप हटाने के निर्देश

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। एक महिला ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपनी रिवर राफ्टिंग के वीडियो हटाने की मांग की। महिला का कहना था कि इससे उसका उत्पीड़न हो रहा है। उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफार्म गूगल, फेसबुक और एक्स को महिला का वीडियो क्लिप हटाने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि महिला का कहना है कि उसकी सहमति के बिना सोशल मीडिया पर उसका वीडियो अपलोड किया गया है। इस वीडियो के कारण उसे ट्रोल किया जा रहा है। पीठ ने सोशल मीडिया के साथ ही राफ्टिंग प्रशिक्षक ऋषिकेश स्थित ट्रेवल एजेंसी को भी निर्देश दिया है कि वह इस वीडियो क्लिप के प्रकाशन को रोके। इसके अतिरिक्त पीठ ने महिला द्वारा प्रतिवादी बनाए गए केन्द्र सरकार, सोशल मीडिया प्लेटफार्म, प्रशिक्षक व ट्रेवल एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

इस मामले में महिला ने अपनी सहमति व जानकारी के बिना कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीडियो के प्रसार के कारण निजता के अपने अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि वह मार्च 2025 में छुट्टी मनाने ऋषिकेश गई थी। वहां उसने रिवर राफ्टिंग के लिए ट्रेवल एजेंसी बुक की थी। राफ्टिंग प्रशिक्षक के सुझाव पर उसने गोप्रो कैमरे के माध्यम से अपने राफ्टिंग अनुभव को रिकॉर्ड करने की अतिरिक्त सेवा का लाभ उठाया। याचिका में कहा गया है कि प्रशिक्षक ने याचिकाकर्ता सहित राफ्टर्स का वीडियो रिकॉर्ड किया। एक वीडियों में उसे घबराते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो से उसके प्रति लोगों में अच्छा प्रभाव नहीं गया। नतीजा यह निकला कि उसे ट्रोल किया जाने लगा। वह मानसिक उत्पीड़न की शिकार बनी। याचिका में कहा गया है कि उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शांति, व सुरक्षा गंभीर रूप से खतरे में है। महिला का कहना है कि वीडियो केवल याचिकाकर्ता के निजी इस्तेमाल के लिए बनी थी, लेकिन प्रशिक्षक व ट्रेवल एजेंसी ने उसकी जानकारी बगैर सहमति के तीसरे पक्ष को जारी कर दिया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।