ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शाजिया इल्मी के वीडियो वाले पोस्ट हटाए: हाईकोर्ट
- एक्स और इंस्टाग्राम को जारी किया आदेश नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली

- एक्स और इंस्टाग्राम को जारी किया आदेश नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स एवं इंस्टाग्राम को कहा है कि वह भाजपा नेता शाजिया इल्मी के वीडियो वाली पोस्ट हटाएं। इस वीडियो में इल्मी को लाइव न्यूज डिबेट से उठकर बाहर जाते हुए देखा गया था।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब उन्हें सूचित किया गया कि कुछ उपयोगकर्ताओं ने इसे हटाने के लिए न्यायिक आदेश होने के बावजूद विवादास्पद वीडियो अपलोड किया है। पीठ ने कहा कि यह इल्मी के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इस शो की मेजबानी पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने की थी। सरदेसाई को अगस्त, 2024 में अपने निजी एक्स हैंडल से वीडियो हटाने के लिए अंतरिम आदेश के माध्यम से निर्देशित किया गया था।
पिछले साल जुलाई में हुआ था विवाद
यह विवाद तब शुरू हुआ, जब इल्मी ने जुलाई, 2024 में अग्निवीर योजना विवाद पर एक समाचार चैनल पर एक बहस में हिस्सा लिया। इस दौरान शो के प्रस्तुतकर्ता सरदेसाई और इल्मी के बीच कुछ तीखी नोकझोंक के बाद इल्मी ने बीच में ही शो छोड़ दिया। बाद में वरिष्ठ पत्रकार ने एक्स पर एक वीडियो व एक पोस्ट डाला। इसके बाद इल्मी ने दावा किया कि यह उनकी निजता का उल्लंघन है। इल्मी के वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी थी कि शो खत्म हो गया था और इल्मी की सहमति खत्म हो गई थी। इसके बाद, सहमति के बिना मेरे निजी स्थान को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। पीठ ने इल्मी की इस मांग को उचित माना है।
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