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हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे : पंजाब सरकार

नोट--एक बॉक्स जोड़ा गया है चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 6 May 2025 12:47 AM
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हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे : पंजाब सरकार

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच भगवंत मान सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश कर हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देने का संकल्प लिया। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान प्रस्ताव पेश किया और इसे सदन में चर्चा के लिए रखा गया। गोयल ने कहा कि भाजपा हरियाणा और केंद्र में अपनी सरकारों तथा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के माध्यम से पंजाब के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। असंवैधानिक व गैरकानूनी तरीके से बीबीएमबी की बैठक बुलाकर पंजाब के हक का पानी जबरदस्ती हरियाणा को दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

हरियाणा ने 31 मार्च तक अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल कर लिया है। अब भाजपा पंजाब का पानी हरियाणा को देना चाहती है। प्रस्ताव में कहा गया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान मान सरकार ने पंजाब के हर खेत तक नहर से पानी पहुंचाने का प्रयास किया है। बहुत बड़े पैमाने पर नहरों और जलमार्गों का जाल बिछाया गया है। 2021 तक पंजाब के सिर्फ 22 प्रतिशत खेतों को नहर का पानी मिलता था, लेकिन आज पंजाब के करीब 60 प्रतिशत खेतों को नहर का पानी मिल रहा है। सैनी ने किया पलटवार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोमवार को कहा कि पंजाब को बिना शर्त हरियाणा को पानी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी प्राकृतिक स्त्रोत है और यह देश की धरोहर है। आज भी हरियाणा के हिस्से का पानी न देने के लिए मान सरकार ने पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। यह अनैतिक है और भारतीय संघीय ढांचे के खिलाफ है। सैनी ने कहा कि पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव की हरियाणा मंत्रिमंडल ने घोर निंदा की है। बीबीएमबी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि पंजाब ने नांगल बांध और लोहंद नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों का संचालन जबरन अपने हाथों में ले लिया है। बीबीएमबी की ओर से अदालत में दायर याचिका के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा की गई कार्रवाई असंवैधानिक और अवैध है। याचिका में राज्य सरकार को यह निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया कि वह बिना किसी कानूनी अधिकार के तैनात किए गए अपने पुलिस बल को तत्काल हटा ले।

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