हरियाणा में पीने के शौकीनों के लिए बुरी खबर, महंगी होगी शराब; नेशनल-स्टेट हाईवे से हटेंगे ठेके
हरियाणा में लागू होने वाली नई आबकारी नीति के तहत 500 से कम आबादी वाले गांव में एक भी ठेका नहीं खोला जाएगा। इससे लगभग 700 से ज्यादा गांवों में 152 ठेके बंद हो जाएंगे।

Haryana New Excise Policy: हरियाणा में शराब के शौकीनों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2025–27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद हरियाणा में अलग-अलग कैटेगिरी की शराब के दामों में 10 से 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आबकारी विभाग के सूत्रों के मुताबिक अभी स्पष्ट तौर पर कुछ तय नहीं हो पाया है लेकिन विभाग की ओर से जल्द ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। नई आबकारी नीति में विभाग की ओर से आंशिक तौर पर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इस नीति के तहत नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे अब पर कोई भी शराब की दुकान या ठेका नहीं खोला जा सकेगा। वहीं अहातों की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा आबकारी नीति वर्ष को अब वित्त वर्ष के साथ जोड़ा जाएगा।
जानकारी के मुताबिक नई आबकारी नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक के लिए लागू होगी, जिसके बाद भविष्य की सभी नीतियां अप्रैल से मार्च वित्त वर्ष के अनुसार संचालित होंगी। इस नीति के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 14,064 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में आबकारी एवं कराधान विभाग ने 12,650 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 12,700 करोड़ रुपए का राजस्व पहले ही जुटा लिया है।
ठेकों के बाहर शराब के नुकसान के बोर्ड लगाने होंगे
नई पॉलिसी में तय किया है कि नेशनल और स्टेट हाईवे पर शराब के ठेकों की दुकानें दिखाई नहीं देनी चाहिए। इन ठेकों पर किसी तरह के डिस्पले बोर्ड भी नहीं लग सकेंगे। ठेकों के बाहर ‘शराब पीना सेहत के लिए खतरनाक है’ और ‘शराब पीकर ड्राइव न करें’ जैसे बोर्ड भी लगाने होंगे। इन आदेशों को ना मानने पर पहली बार में एक लाख रुपए का जुर्माना होगा। वहीं दूसरी बार में दो लाख और तीसरी बार गलती करने पर तीन लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी अगर पॉलिसी का उल्लंघन होता है तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
500 से कम आबादी वाले गांव में ठेका नहीं
नई आबकारी नीति के तहत ठेकों की संख्या में कोई बदलाव नहीं है। राज्य को 1200 जोन में बांटा जायेगा। वहीं बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थानों से ठेकों की दूरी अब 150 मीटर की गई है, पहले यह दूरी 75 मीटर होती थी। इस नई नीति में यह प्रावधान किया गया है कि 500 से कम आबादी वाले गांव में एक भी ठेका नहीं खोला जाएगा। इस प्रावधान से अब लगभग 700 से ज्यादा गांवों में 152 ठेके बंद हो जाएंगे।
गुरुग्राम-फरीदाबाद के नए नियम
आबकारी नीति में आहते खोलने के लिए अब नियम तय किए हैं। आहतों के रेट में बढ़ोतरी भी की गई है। गुरुग्राम-फरीदाबाद में आहता खोलने का शुल्क लाइसेंस फीस का चार प्रतिशत, सोनीपत व पंचकूला में लाइसेंस फीस का 3 प्रतिशत और प्रदेश के बाकी जिलों में लाइसेंस फीस का एक प्रतिशत शुल्क देना होगा। कोई भी शराब आहता एक हजार स्कवायर मीटर एरिया से कम स्थान में नहीं खुलेगा। आहते केवल विभाग द्वारा स्वीकृत बंद परिसरों में ही संचालित हो सकेंगे और वह राहगीरों को दिखाई नहीं देने चाहिए। आहतों में लाइव सिंगिंग, डांसिंग या नाटकीय प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रमों के लिए अस्थायी लाइसेंस (एल-12ए और एल-12ए-सी) प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। बिना पंजीकृत व्यावसायिक स्थलों जैसे बैंक्वेट हॉल्स में एक दिन के लाइसेंस के लिए अधिक शुल्क लिया जाएगा।