डीएमआरसी-डीएएमईपीएल विवाद सुलझाने को एक हफ्ते का समय
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड और डीएमआरसी विवाद का निपटारा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। अदालत ने कहा कि यदि अटॉर्नी जनरल मध्यस्थता करें, तो विवाद सुलझाने में...

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) और डीएमआरसी विवाद के निपटारे के लिए एक सप्ताह तक इंतजार करेगा। अदालत ने कहा कि इसके बाद कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक्सिस बैंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ को बताया कि विवाद सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच बैठकें जारी हैं। सिंघवी ने कहा कि यदि अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि मध्यस्थ के रूप में कार्य करें तो इससे विवाद को तेजी से सुलझाने में मदद मिलेगी। पीठ ने वेंकटरमणि से कहा कि वह निजी कंपनी और बैंकों के प्रबंध निदेशकों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का विवरण तैयार रखें।
पीठ मामले की सुनवाई 14 मई को करेगी। पिछले साल दिसंबर में, शीर्ष अदालत ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी डीएएमईपीएल और एक्सिस बैंक के निदेशकों को पिछले साल अप्रैल के शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार डीएमआरसी को लगभग 2,500 करोड़ रुपये वापस करने में विफल रहने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया था।
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