बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा
साठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा काटेगा

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को गुरुवार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर साठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज, पाक्सो एक्ट (प्रथम) विकास नागर ने की। विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि नोएडा के फेज-3 थाने में वर्ष 2020 में पीड़ित पक्ष ने आरोपी जुगनू उर्फ अली उल्लाह निवासी गंगोली जिला गाजीपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित पक्ष के मुताबिक उनकी 12 साल की बेटी को पड़ोस में रहने वाला जुगनू उर्फ अली उल्लाह बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इसके बाद आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई कर बच्ची को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी जुगनू को दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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