सपा अध्यक्ष को धमकी देने वाले पर केस दर्ज करने का आदेश
ग्रेटर नोएडा के जिला न्यायालय ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने के मामले में सूरजपुर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के...

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने के मामले में सूरजपुर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले आरोपी का वीडियो वायरल हुआ था। सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट रामशरण नागर ने बताया कि 12 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक युवक अपने कुछ साथियों के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मारने की धमकी दे रहा था। इस मामले में अधिवक्ता सभा द्वारा आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए 19 अप्रैल को सूरजपुर थाने में तहरीर दी गई थी।
इसके बाद 21 अप्रैल को पुलिस कमिश्नर को एक लिखित शिकायत दी गई थी। इसके बावजूद पुलिस द्वारा इस प्रकरण में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एडवोकेट रामशरण नागर ने बताया कि उन्होंने 23 अप्रैल को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार सागर द्वितीय की अदालत में आवेदन किया। न्यायालय ने मंगलवार को इस आवेदन को स्वीकार कर सूरजपुर कोतवाली पुलिस को आरोपी अमरेंद्र प्रताप सिंह और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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