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6 करोड़ दो या मरने को तैयार रहो; दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर को धमकी, यूं पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी

दिल्ली पुलिस ने एक प्रॉपर्टी डीलर से 6 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने, उसे डराने के लिए धमकी और फायरआर्म का इस्तेमाल करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने डीलर को पैसे देने या जान से हाथ धोने की धमकी दी थी।

Sneha Baluni लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 7 April 2025 10:10 AM
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6 करोड़ दो या मरने को तैयार रहो; दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर को धमकी, यूं पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी

दिल्ली पुलिस ने एक प्रॉपर्टी डीलर से 6 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने, उसे डराने के लिए धमकी और आग्नेयास्त्रों (फायरआर्म) का इस्तेमाल करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने गांव सिरसपुर में हुए एक टकराव की विस्तृत जांच के बाद ये गिरफ्तारियां कीं। आरोपियों ने डीलर को पैसे देने या जान से हाथ धोने की धमकी दी थी।

26 मार्च को 36 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर ने समयपुर बादली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसने प्रताप राणा नामक व्यक्ति से सिरसपुर में एक प्रॉपर्टी खरीदी है। खरीद के बाद, दिलबाग राणा उर्फ ​​बिल्लू ने उससे संपर्क किया और प्रॉपर्टी तक एक्सेस (पहुंच) के लिए 3 करोड़ रुपये मांगे। जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो दिलबाग और उसके साथियों ने 28 अक्टूबर, 2024 को उससे झगड़ा किया और इस दौरान उसके एक साथी ने गोली चला दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसके बाद मांग बढ़ाकर 6 करोड़ रुपये कर दी गई।

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मांग पूरी करने से इनकार करने पर प्रॉपर्टी डीलर को लगातार धमकियां मिल रही थीं। इसमें 26 मार्च, 2025 को एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से फोन कॉल भी शामिल है। जिसमें कॉल करने वाले ने उसे प्रॉपर्टी खाली करने या मौत का सामना करने को तैयार रहने की चेतावनी दी थी। शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी।

डीसीपी (बाहरी उत्तर) निधिन वलसन ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस के विश्लेषण के माध्यम से, पुलिस को मामले में पंकज राणा (32) और प्रवीण राणा (38) की संलिप्तता का पता चला, जो गांव सिरसपुर के निवासी हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से दो लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल धमकी देने में किया गया था। आरोपियों पर बीएनएस की धारा 109, 351 और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं और पुलिस ने उनके आग्नेयास्त्र लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही शुरू कर दी है।