Court Convicts Suraj for Burglary in Tajganj Sentenced to Over 3 Years in Prison चोरी के आरोपी को तीन साल की सजा, Agra Hindi News - Hindustan
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चोरी के आरोपी को तीन साल की सजा

Agra News - ताजगंज थाना क्षेत्र के राजीव नगर निवासी सूरज को बंद मकान में चोरी करने का दोषी ठहराया गया है। सीजेएम ने उसे तीन साल तीन महीने 11 दिन की सजा और छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अंबुज पचौरी ने 21...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराSun, 6 Oct 2024 09:04 PM
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चोरी के आरोपी को तीन साल की सजा

बंद मकान में चोरी करने के मामले में अदालत ने ताजगंज थाना क्षेत्र के राजीव नगर निवासी सूरज को दोषी पाया। सीजेएम ने तीन साल तीन महीने 11 दिन कारावास की सजा के साथ छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। ताजगंज थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार रश्मि विहार निवासी अंबुज पचौरी ने 21 जुलाई 2021 को थाने में तहरीर दी।

बताया कि वह परिवार के साथ घर से बाहर गए थे। मेन गेट से ताला लगा था। चोर ताला तोड़कर घर से नगदी, टीवी व अन्य जरूरी दस्तावेज चोरी करके ले गए। पुलिस ने घटना के पांच दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर टीवी और मोबाइल बरामद किया था। 17 सितंबर 2021 को आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था।

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