Court Convicts Susheel Yadav for Sexual Offense under POCSO Act in Ballia अप्राकृतिक कृत्य एवं पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 वर्ष कैद, Agra Hindi News - Hindustan
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अप्राकृतिक कृत्य एवं पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 वर्ष कैद

Agra News - अदालत ने सुशील यादव को किशोर के साथ अप्राकृतिक कृत्य और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश ने उसे 10 वर्ष की कठोर कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने नाबालिग को...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराMon, 7 April 2025 08:17 PM
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अप्राकृतिक कृत्य एवं पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 वर्ष कैद

किशोर से अप्राकृतिक कृत्य एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी सुशील यादव निवासी अमरौली दोपहरी जिला बलिया को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी सतेंद्र प्रताप गौतम ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना ताजगंज पर नौ मई 2015 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वादी के नाबालिग पुत्र को आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया और अप्राकृतिक कृत्य किया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने 21 मई को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर चार अक्तूबर 15 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।

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