Court Orders Strict Action Against Arjun Singh for Not Paying 80 000 in Alimony पत्नी को गुजरा भत्ता न देने पर पति की संपत्ति होगी कुर्क, Agra Hindi News - Hindustan
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पत्नी को गुजरा भत्ता न देने पर पति की संपत्ति होगी कुर्क

Agra News - शाहगंज में एक पति को अपनी पत्नी को 80 हजार रुपये भरण पोषण के लिए न चुकाने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। परिवार न्यायालय ने आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। यदि पति राशि जमा नहीं करता है,...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराWed, 30 April 2025 08:13 PM
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पत्नी को गुजरा भत्ता न देने पर पति की संपत्ति होगी कुर्क

थाना शाहगंज इलाके के भरण पोषण के मामले में आरोपी द्वारा 80 हजार की धनराशि का पत्नी को भुगतान न करने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। परिवार न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को पत्र भेजा है। आदेश दिए कि आरोपी अर्जुन सिंह निवासी ग्राम रुकनपुर थाना कोतवाली जिला मुजफ्फरनगर से 80 हजार रुपये की वसूली होनी है। आरोपी की संपत्ति को कुर्क कर राशि की वसूली कराई जाए। धनराशि जमा कराने में पति के विफल रहने पर उसें गिरफ्तार कर अदालत में पेश कराएं। वादिया की ओर से अधिवक्ता मुकेश निम ने तर्क प्रस्तुत किए। अदालत में शालिनी बनाम अर्जुन धारा 125 थाना शाहगंज का मामला चल रहा है। अदालत ने आरोपी को भरण पोषण के लिए वादिया को छह हजार रुपये महीने देने के आदेश दिए थे। पति द्वारा उक्त राशि नहीं चुकानें पर उसके ऊपर 80 हजार रुपये बकाया चल रहे थे। आरोपी ने आदेश की जानबूझकर अवहेलना करके 80 हजार अदा नहीं किए। अदालत ने एसएसपी को भेजे पत्र में कहा कि आरोपी अर्जुन की जो कोई संपत्ति मिले उसे कुर्क कर लें। कुर्की के बाद 20 दिनों के अंदर उक्त राशि नहीं दी जाती है तो कुर्क की गई संपत्ति को या उसके इतने भाग का, जितना उक्त राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त हो विक्रय कर दें। मामले की अगली सुनवाई आठ मई को होगी।

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