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दिव्यांगों को दुकान निर्माण के लिए मिलेगा ऋण

Badaun News - बदायूं में दिव्यांगों को दुकान संचालन एवं निर्माण के लिए ऋण दिया जाएगा। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्ति 10,000 रुपये दुकान संचालन और 20,000 रुपये दुकान निर्माण के लिए आवेदन कर सकते हैं।...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंMon, 5 May 2025 05:26 PM
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दिव्यांगों को दुकान निर्माण के लिए मिलेगा ऋण

बदायूं, संवाददाता। दिव्यांगों को दुकान के संचालन एवं निर्माण के लिए ऋण मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दुकान निर्माण एवं संचालन योजना योजना संचालित है। इस योजना के तहत जनपद के स्वरोजगार करने के इच्छुक ऐसे दिव्यांगों जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है एवं जिन्हें पूर्व में इस योजना का लाभ नही मिला है, ऐसे दिव्यांगों को 10 हजार रुपये दुकान संचालन, 20 हजार रुपये दुकान निर्माण के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने बताया कि 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र दिव्यांग http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पोर्टल पर लॉगिन कर स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन साइबर कैफे के माध्यम से भी कराया जा सकता है। आवेदन करते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम (यूडीआईडी कार्ड) एवं सक्षम प्रधिकारी से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। चयनित पात्र लाभार्थी द्वारा 10 हजार रुपये के ऋण के लिए 320 रुपये व 20 हजार रुपये के ऋण के लिए 600 रुपये का स्टांप पेपर पर अनुबंध पत्र जमा किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की हार्डकॉपी विकास भवन के कक्ष संख्या-103 में जमा करना है।

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