दलित की हत्या में आजीवन कठोर कारावास
Basti News - बस्ती। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कमलेश कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति के एक

बस्ती। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कमलेश कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कठोर कारावास व 19500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष शाशकीय अधिवक्ता मो. हयात ने न्यायालय में घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि छावनी थानाक्षेत्र के बतासी तोज निवासी सुकना देवी पत्नी सुखऊ ने छावनी थाने में तहरीर देकर कहा कि 11 सितम्बर 2023 को उसका लड़का पुर्नवासी कुछ काम से अमोढ़ा बाजार, थाना छावनी गया था। वहीं पर शम्भूनाथ निवासी ग्राम रामरेखा (अमोढ़ा) थाना-छावनी से विवाद हो गया।
शंभूनाथ लड़के को गाली व धमकी देते हुए लाठी-डंडे से मारने-पीटने लगे, जिससे उसे काफी चोट आई। इलाज के लिए उसे सीएचसी विक्रमजोत ले जाया गया, जहां से उसे अयोध्या के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल अयोध्या में 12 सितम्बर को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर शंभूनाथ के विरुद्ध आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद शंभूनाथ को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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