गैंगस्टर जहीर खां की 17.77 लाख की संपति होगी कुर्क
Bulandsehar News - छतारी थाना क्षेत्र के गांव पंड्रावल के गैंगस्टर जहीर खान की 17.77 लाख रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया है। जहीर खान ने अवैध शराब तस्करी कर यह संपत्ति अर्जित की थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष...

छतारी थाना क्षेत्र के गांव पंड्रावल के गैंगस्टर जहीर खान की 17.77 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट चंद्रविजय श्रीनेत के न्यायालय ने गैंगस्टर जहीर खान की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया हैं। इस संपत्ति को अवैध रुप से शराब की तस्करी व बेच कर अर्जित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार छतारी थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी सतेन्द्र कुमार ने 24 अगस्त 2023 को धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट के यहां रिपोर्ट प्रेषित की थी, जिसमें बताया गया था कि आरोपी जहीर खान निवासी गांव पंड्रावल ने अवैध गिरोह बनाकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से नकली शराब बनाकर बेचने व तस्करी की है।
इसी के चलते वर्ष 2017 में छतारी थाने पर आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम दर्ज है। विवेचना में सामने आया कि वर्ष 2017 से गैंग बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए लगातार अपराध कार्य कर अवैध तरीके से संपति अर्जित की गई है। इसी के चलते वर्ष 2013 में खरीदे गए 200 वर्ग गज प्लाट पर पक्का मकान का निर्माण कराया गया है, जिसमें चार पक्के कमरे बने हैं। थाना छतारी पर अगस्त 2023 को उप निरीक्षक शरद कुमार, हेड कांस्टेबल सत्यवीर सिंह के सत्यापन में जांच की गई तो पाया गया कि जहीर खान के आसपास के मोहल्ले के लोगों ने नाम ने बताने की शर्त पर बताया कि वह गैंग बनाकर नकली शराब पर लेवल लगाकर बेचता था। साथ ही मकान का मूल्यांकन 17.77 लाख अंकित किया गया। वहीं, अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों व बहस को सुनने के पश्चात अभियुक्त जहीर खां की आपत्ति निरस्त करते हुए जिला मजिस्ट्रेट बुलंदशहर के पारित आदेश 4 नवंबर 2020 को पुष्ट करते हुए अभियुक्त जहीर की 17.77 लाख की संपति को जब्त करने का आदेश सुनाया है। कोट---- अभियुक्त जहीर खां की 17.77 लाख की संपत्ति को जब्त करने के साथ ही उक्त सम्पत्ति को राज्य में निहित करने की कार्यवाही की जाएगी। -डा.तेजवीर सिंह, एसपी देहात
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