Gangster Act Conviction Two Sentenced to Five Years in Farrukhabad गैगेस्टर में दो आरोपितों को पांच पांच वर्ष की सजा, Farrukhabad-kannauj Hindi News - Hindustan
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गैगेस्टर में दो आरोपितों को पांच पांच वर्ष की सजा

Farrukhabad-kannauj News - फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने गैंेगेस्टर एक्ट में दोपितों को दोषी करार देते हुये न्यायिक हिरासत में लेकर पां

Newswrap हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौजFri, 18 April 2025 01:31 AM
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गैगेस्टर में दो आरोपितों को पांच पांच वर्ष की सजा

फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने गैंेगेस्टर एक्ट में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुये न्यायिक हिरासत में लेकर पांच पांच वर्ष के कारावास से दंडित किया है। वर्ष 2003 में कायमगंज कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी पीडी सिंह ने समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में हाकिम सिंह और ओम सिंह निवासी जयसिंहपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि इन लोगों की वजह से जनता में भय व आतंक का माहौल है। विवेचक ने साक्ष्य, गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।शासकीय वकील शैलेष सिंह परमार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपित हाकिम सिंह और ओम सिंह क ो पांच-पांच वर्ष की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने 10-10 हजार जुर्माना भी ठोंका है।

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