Lifelong Imprisonment for Accused in Rajiv Murder Case in Pilkhuwa राजीव हत्याकांड: न्यायाधीश ने अभियुक्त को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा, Hapur Hindi News - Hindustan
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राजीव हत्याकांड: न्यायाधीश ने अभियुक्त को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा

Hapur News - हापुड़ के पिलखुवा में 2010 में हुए राजीव हत्याकांड में न्यायालय ने एक अभियुक्त बबलू उर्फ विनोद को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं के तहत अर्थदंड भी लगाया।...

Newswrap हिन्दुस्तान, हापुड़Thu, 20 Feb 2025 12:43 AM
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राजीव हत्याकांड: न्यायाधीश ने अभियुक्त को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा

हापुड़। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2010 में हुए राजीव हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय मिताली गोविन्द राव ने एक अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को 28 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी करुणा नागर ने बताया कि पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चंडी मंदिर निवासी कृष्ण कुमार ने 4 अगस्त 2010 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उनका लडका राजू उर्फ राजीव उम्र करीब 30 वर्ष अपने आफिस सिखैड़ा रोड पर जय मां दुर्गा प्रोर्टीज पिलखुवा में बैठा था । चंडी मंदिर कालोनी के कपिल और उसके पिता बबलू अपने हाथों में कटटा (तमंचे) लेकर आये । कहने लगे कि आज हम देखेंगे कि तू कितना बडा बदमाश है। यह कहते हुए कपिल ने उसके लड़के राजू को आफिस से भागते हुए पकड़ लिया। कपिल ने राजू के सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही उसने कपिल व उसके पिता बबलू को पकड़ना चाहा, लेकिन बबलू ने उनके भी तमंचे की बट से चोट मार दी। शोर मचाने पर शैलेन्द्र व प्रशान्त मौके पर आ गए। उन्होंने भी पूरी घटना देखी है। गोली चलने की आवाज को सुनकर काफी लोग आते देख दोनों बदमाश कपिल व बबलू भाग गए। दोनों बदमाशों में से कपिल ने मेरे लडके राजू को जान से मारने की नियत से गोली मारी है ।

एडीजीसी करुणा नागर ने बताया कि इस मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय मिताली गोविन्द राव ने निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त बबलू उर्फ विनोद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। अभियुक्त बबलू उर्फ विनोद को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत 1 वर्ष का कारावास एवं 1,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। आयुध अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत अभियुक्त को 2 वर्ष का कारावास एवं 2,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। एडीजीसी करुणा नागर ने बताया कि कपिल को जुनाईल घोषित किया गया था। उसका मुकदमें जुनाइल कोर्ट में चल रहा है।

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