Four-Year Imprisonment for Child Molester in Hardoi Case छेड़छाड़ में मिली चार साल की कैद, Hardoi Hindi News - Hindustan
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छेड़छाड़ में मिली चार साल की कैद

Hardoi News - हरदोई,संवाददाता।अपर सत्र न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने फैसले में एक बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को जुर्म साबित होने पर चार साल की कड़ी कैद

Newswrap हिन्दुस्तान, हरदोईFri, 9 May 2025 05:24 PM
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छेड़छाड़ में मिली चार साल की कैद

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने फैसले में बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को जुर्म साबित होने पर चार साल की कैद और आठ हजार जुर्माना लगाया है। शासकीय अधिवक्ता अमित शुक्ला ने बताया कि थाना कोतवाली शहर के नई बस्ती निवासी रोहित उर्फ छोटू ने 16 जनवरी, 2019 को एक बच्ची से छेड़छाड़ की। मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने दर्ज कराई। कहा कि जब स्कूल जाती थी तो आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ करता था। न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी पर जुर्म साबित पाया।

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