प्रोफेसर के जमानत प्रार्थना पत्र पर हुई बहस
Hathras News - प्रोफेसर के जमानत प्रार्थना पत्र पर हुई बहस प्रोफेसर के जमानत प्रार्थना पत्र हुई बहसप्रोफेसर के जमानत प्रार्थना पत्र हुई बहसप्रोफेसर के जमानत प्रार्थन

-छात्राओं के यौन शोषण में जेल में निरुद्व है प्रोफेसर हाथरस। छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी प्रोफेसर रजनीश कुमार के जमानत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय में बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष में बहस हुई । इस मामले में वर्तमान में प्रोफेसर रजनीश कुमार अलीगढ़ जिला कारागार में निरुद्ध हैं। जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई अपर जनपद न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय महेंद्र कुमार रावत के न्यायालय में हुई। पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ लगातार दो मुकदमे दर्ज किए थे। पहला मुकदमा हाथरस गेट के उप निरीक्षक सुनील कुमार ने 13 मार्च को दर्ज कराया था। दूसरी ओर पुलिस को एक शिकायती पत्र 16 मार्च को प्राप्त हुआ।
इसमें पीड़िता ने कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का पता दर्शाया और नाम गलत बताते हुए अपनी व्यथा लिखी। पत्र के जरिये पीड़िताओं ने कहा था कि पीसी बागला महाविद्यालय में भूगोल के प्रवक्ता रजनीश कुमार द्वारा कंपटीशन पास कराने और नौकरी दिलाने का प्रलोभन देते हुए छात्राओं का यौन शोषण किया गया है। शिकायत प्राप्त होने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जांच में प्रोफेसर रजनीश कुमार पर लगे आरोप सही पाए। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि रजनीश कुमार ने छात्राओं के अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाए हैँ और उन्हें वेबसाइट पर अपलोड कर वायरल किया है। पुलिस ने रजनीश कुमार को 19 मार्च को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। 20 मार्च को उसे रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। इस मामले में पुलिस ने तीन पीड़िताओं की पहचान कर उनके बयान दर्ज किए हैं। अब इस मामले में आरोपी प्रोफेसर रजनीश कुमार की ओर से जमानत की अर्जी सत्र न्यायालय में दाखिल की गई थी। रजनीश के प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को एडीजे एफटीसी द्वितीय महेंद्र कुमार रावत के न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय में इस मामले में बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष में बहस हुई।
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