Deoghar Court Rejects Anand Kumar s Anticipatory Bail Application in Criminal Case अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, Deogarh Hindi News - Hindustan
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अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

देवघर प्रतिनिधिदेवघर के अपर सत्र न्यायाधीश नवम मुकुलेश चन्द्र नारायण की अदालत ने अग्रिम जमानत आवेदन संख्या- 392/2025 की सुनवाई के पश्चात आरोपित आनंद

Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरWed, 7 May 2025 04:05 AM
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अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

देवघर प्रतिनिधि देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश नवम मुकुलेश चन्द्र नारायण की अदालत ने अग्रिम जमानत आवेदन संख्या- 392/2025 की सुनवाई के पश्चात आरोपित आनंद कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपित के विरुद्ध रिखिया थाना कांड संख्या 215/2024 के रुप में बीएनएस की धारा- 315(3)/74 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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