हत्या के केस में पति को आजीवन कारावास व पत्नी को तीन साल की सजा
Maharajganj News - महराजगंज के फरेंदा क्षेत्र में एक लड़के की हत्या के मामले में पति राजकिशोर को आजीवन कारावास और 12 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया। पत्नी विभा को तीन साल की सजा और दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। यह...

महराजगंज, निज संवाददाता। फरेंदा क्षेत्र में एक लड़के की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त पति राजकिशोर पुत्र स्व. सुन्दर प्रसाद व उसकी पत्नी विभा निवासी सहजादपुर थाना कैम्पियरगंज को दोषी करार दिया है। पति को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये का अर्थदंड एवं पत्नी को तीन साल की सजा व दो हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है।
पत्रावली के मुताबिक घटना सात सितंबर 2016 की है। वादी तुलसी प्रसाद निवासी जंगल झझवा टोला बनकटवा थाना पीपीगंज की तहरीर पर फरेंदा पुलिस हत्या के बाद शव को छिपाने के आरोप में केस दर्ज की थी। आरोप के अनुसार हत्या के बाद शव को कैम्पियरगंज थाना के आगे सड़क के किनारे फेंका गया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कुशल पाल यादव ने विवेचना के बाद 5 दिसंबर 2016 को चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया।
विचारण के दौरान एडीजीसी अजीत कुमार सिंह ने गवाहों की गवाही कराई। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त राजकिशोर को आजीवन कारावास की सजा व 12 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया। विभा पत्नी राजकिशोर को तीन साल की सजा व दो हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड नहीं देने पर पति को एक साल व पत्नी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियोजन विभाग से समन्वय बनाकर कोर्ट मोहर्रिर एसआई अजय तिवारी व पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश यादव ने अभियुक्तों को सजा दिलाने में प्रभावी पैरवी की।
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