Court Sentences Kidnapper to 10 Years for Abducting Minor in Ounchha किशोरी को अगवा करने वाले को दस साल की सजा, Mainpuri Hindi News - Hindustan
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किशोरी को अगवा करने वाले को दस साल की सजा

Mainpuri News - मैनपुरी। औंछा थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी को अगवा करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दस वर्ष के कारवास की सजा सुनाई है।

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीThu, 22 May 2025 07:22 PM
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किशोरी को अगवा करने वाले को दस साल की सजा

औंछा थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी को अगवा करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दस वर्ष के कारवास की सजा सुनाई है। किशोरी के पिता ने कुल पांच लोगों के खिलाफ किशोरी को अगवा करने का मुकदमा दर्ज कराया था लेकिन साक्ष्यों के अभाव में चार आरोपियों को कोर्ट द्वारा रिहा कर दिया गया। आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। औंछा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 25 जुलाई 2018 को अंकुर गुप्ता पुत्र गिरजाशंकर गुप्ता निवासी अकबरपुर, अंकुर की मां अनीता देवी, आरिफ, इकबाल पुत्रगण फूलन शाह, अनिल पुत्र गंगाप्रसाद के खिलाफ 16 वर्षीय पुत्री को अगवा करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई पूरी की और अंकुर गुप्ता को घटना का दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शेष आरोपी अनीता, आरिफ, इकबाल और अनिल को साक्ष्यों के अभाव में निर्दोष करार दिया गया। इस मामले में वादी और पीड़िता की गवाही के अलावा, विवेचक के साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया। मामले की पैरवी एडीजीसी अनूप कुमार यादव और विश्वजीत सिंह राठौर द्वारा की गई।

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