मोबाइल प्रकरण में पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी की जमानत पर नहीं हुई सुनवाई
Muzaffar-nagar News - मोबाइल प्रकरण में पूर्व विधायक मो. गाजी की जमानत पर नहीं हुई सुनवाई

पूर्व विधायक शाहनवाज राणा से जिला कारागार में बरामद मोबाइल मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए उनके समधी पूर्व विधायक मो. गाजी की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब तीन मई को जमानत पर सुनवाई की तिथि कोर्ट ने नियत की है। जीएसटी चोरी के मामले में जिला कारागार में बंद पूर्व विधायक शाहनवाज राणा से मोबाइल बरामद हुआ है। चैकिंग में मोबाइल मिलने पर उन्होंने जेलर से अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में उनके खिलाफ नई मंडी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। पुलिस ने मामले की विवेचना की तो सिम पूर्व विधायक शाहनवाज राणा के समधी पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी के नौकर आमिर की आईडी पर मिला। पुलिस ने इस मामले में पूर्व विधायक मो. गाजी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दो दिन पूर्व मो. गाजी की जमानत के लिए जिला जज की कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी थी। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया किकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति न होने के कारण जमानत पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जमानत पर सुनवाई के लिए तीन मई की तिथि नियत की गई है।
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