Court Imposes 3 70 Crore Fine on Former MLA Abdullah Azam for Stamp Duty Fraud स्टांप चोरी: सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला पर 3.70 करोड़ का जुर्माना, Rampur Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsRampur NewsCourt Imposes 3 70 Crore Fine on Former MLA Abdullah Azam for Stamp Duty Fraud

स्टांप चोरी: सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला पर 3.70 करोड़ का जुर्माना

Rampur News - रामपुर में, सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म पर स्टांप शुल्क में हेराफेरी के लिए ₹3.70 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। यह राशि 1.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करने का आदेश दिया गया है। आरोप है कि...

Newswrap हिन्दुस्तान, रामपुरWed, 9 April 2025 02:51 AM
share Share
Follow Us on
स्टांप चोरी: सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला पर 3.70 करोड़ का जुर्माना

रामपुर। स्टांप शुल्क में हेराफेरी के मामले में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म पर जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कोर्ट ने मंगलवार को ₹3.70 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह राशि 1.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा की जाए। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2019 और 2022 में सदर तहसील क्षेत्र में जमीनी खरीदी थी, जिसके अलग अलग तारीखों में चार बैनामा कराए गए थे। आरोप है कि उन्होंने आवासीय ज़मीन को कृषि भूमि बताकर सरकार को ₹1.77 करोड़ का स्टांप शुल्क कम अदा किया। मामला संज्ञान में आने पर पहले एसडीएम सदर और बाद में एडीएम एफआर व एआईजी स्टांप से इसकी जांच करायी गई, जिसमें 1.77 करोड़ की स्टांप चोरी मिलने पर उनके खिलाफ डीएम कोर्ट में वाद दायर किए गए थे। प्रभारी डीजीसी रेवेन्यु प्रेम किशोर पांडेय ने बताया कि चारो पत्रावली पर डीएम कोर्ट से निर्णय आ गया है, जिसमें तीन पत्रावली पर कुल स्टांप चोरी में दोगुना अर्थदंड जबकि, एक पत्रावली पर कुल स्टांप चोरी में चार गुना जुर्माना लगाया गया है। इस तरह चारों पत्रावली में तीन करोड़ 70 लाख, 83 हजार 708 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो 1.5 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करना होगा।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।