मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को चार वर्ष का कारावास
Saharanpur News - एक अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को चार वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है और दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला 21 अगस्त 2019 का है, जब पुलिस ने सद्दाम नामक आरोपी को पांच किलो डोडा...

मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को अदालत ने चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में पुलिस की ओर से भी सशक्त पैरवी की गई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज चौहान ने बताया कि 21 अगस्त 2019 को कोतवाली नकुड़ के उपनिरीक्षक मोहित कुमार ने पुलिस टीम के साथ सद्दाम निवासी गांव समसपुर थाना सरसावा को पांच किलो डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोषी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या नौ ने सद्दाम को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत में पुलिस की ओर से भी दोषी को सजा कराने को सशक्त पैरवी की गई है। -----------
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।