अवैध रूप से चल रहे वाहन धुलाई सैंटरों को बोरिंग मीटर लगवाने की हिदायत
Shamli News - जिलाधिकारी ने अवैध वाहन धुलाई सेंटरों को चेतावनी दी है कि वे अपने बोरिंग पर फ्लोमीटर लगवाएं। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे सेंटरों पर 2 से 5 लाख रुपये का जुर्माना या 6 माह से 1 वर्ष की सजा हो सकती है।...

शहर में अवैध रूप से चल रहे वाहन धुलाई सेंटर संचालकों को जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए अपने बोरिंग पर फ्लोमीटर लगवाने की हिदायत दी है। उन्होने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे धुनाई सैंटरों पर दो से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा अन्यथा छह माह से एक वर्ष की सजा भी हो सकती है। डीएम अरविन्द कुमार चौहान ने उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियमन अधिनियम-2019 के अंतर्गत राज्य में भूमिगत जल संरक्षित करने, नियंत्रित करने और भूमिगत जल के विनियमन का सत्त प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये दिशा निर्देश जारी किए है। विशेष रूप से भूजल संकटग्रस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भूजल संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर दिया गया है।
उन्होने कहा कि पूर्व में देखने पर यह पाया गया है कि जनपद में उपस्थित वाहन धुलाई केन्द्र द्वारा भूगर्भ जल का दोहन किया जा रहा है। जिले में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम-2019 लागू है, जिसके अन्तर्गत समस्त वाहन धुलाई केन्द्र मौजूदा एवं प्रस्तावित भूजल उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत के लिए आवेदन कराना है। साथ ही अपने बोरिंग पर फ्लोमीटर लगवाना अनिवार्य है। जिससे की भूगर्भ जल निष्कर्षण का समय समय पर आंकलन हो सके और जल का दोहन रोका जा सके। चेतावनी दी कि भूगर्भ जल निकासी करने के लिए दोषी पाये जाने पर 2 से 5 लाख का जुर्माना अथवा 6 माह से एक वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों दण्ड निर्धारित किये गये है। अतः इस श्रेणी के उपभोक्ता तत्काल पंजीकरण करा ले।
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