यूपी के शहरों में अलग-अलग व्यवस्था होगी खत्म, इस काम के लिए अब लगेगा एक समान शुल्क
एक समान शुल्क लेने की व्यवस्था नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी लागू की जााएगी। यह शुल्क एक हजार से 10 हजार तक प्रस्तावित है। यह शुल्क संपत्ति का स्वामित्व किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने पर लिया जाता है। जमीन या संपत्ति हस्तांतरण के दौरान दो पक्षों के बीच रजिस्ट्री होती है।

प्रयागराज समेत यूपी के सभी शहरों में संपत्ति के स्वामित्व के रिकॉर्ड में बदलाव पर एक समान शुल्क लगाने का खाका तैयार हो गया है। विभिन्न शहरों में अलग-अलग शुल्क लेने की व्यवस्था समाप्त करने की तैयारी है। इस संबंध में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने एक समान नामांतरण शुल्क का प्रस्ताव नगर निकायों को भेजा है।
एक समान शुल्क लेने की व्यवस्था नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी लागू की जााएगी। यह शुल्क एक हजार से 10 हजार तक प्रस्तावित है। संपत्ति का स्वामित्व किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने पर यह शुल्क लिया जाता है। जमीन या संपत्ति हस्तांतरण के दौरान दो पक्षों के बीच रजिस्ट्री होती है। इसके लिए शुल्क देना पड़ता है। यदि रजिस्ट्री के बाद भी जमीन या संपत्ति का म्यूटेशन नहीं होता तो जमीन का हस्तांतरण पूरा नहीं होता।
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि म्यूटेशन पर नया आदेश आया है। आदेश में दरें भी प्रस्तावित हैं। आदेश मिनी सदन के पटल पर रखा जाएगा। सदन से स्वीकृति लेकर इसका गजट जारी कर शहरवासियों से आपत्ति और सुझाव मांगा जाएगा। आपत्ति और सुझाव की प्रक्रिया एक महीने में पूरी होगी। इसके बाद आदेश लागू किया जाएगा।
अब ये है शुल्क का प्रस्ताव
भवन पंजीयन वरासत
भवन का क्षेत्रफल राशि (रुपये में)
1000 वर्ग फीट तक 1000
1001 से 2000 वर्ग फीट 2000
2001 से 3000 वर्ग फीट 3000
3000 वर्ग फीट से अधिक 5000
पंजीकरण के बाद भूखंड
संपत्ति की कीमत राशि (रुपये में)
पांच लाख तक 1000
पांच लाख से 10 लाख 2000
10 लाख से 15 लाख 3000
15 लाख से 50 लाख 5000
50 लाख से अधिक 10,000