प्रमोद निगम के हत्यारोपियों को आज सुनाई जाएगी सजा
Varanasi News - वाराणसी में विशेष न्यायाधीश यदुवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट ने फेरी-पटरी व्यवसायी प्रमोद निगम की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को दोषी पाया। प्रमोद निगम की हत्या 17 जनवरी 2017 को हुई थी। कोर्ट ने...

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) यदुवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट में मंगलवार को फेरी-पटरी, ठेला व्यवसायी संघ के सचिव प्रमोद निगम की हत्या के मामले में दोनों आरोपी को सजा सुनाई जाएगी। पिछले दिनों कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा की बिंदु सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि तय की थी।
प्रकरण के अनुसार 17 जनवरी 2017 को हुकुलगंज निवासी प्रमोद निगम की इंग्लिशिया लाइन स्थित भारतीय शिक्षा मंदिर के समीप बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में नंदलाल राय और शेषनाथ शर्मा आरोपी बनाए गए थे। पुलिस ने दोनों को घंटी मिल से 13 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया था। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त असलहा भी बरामद हुआ। विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने पिछले गुरुवार को दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्य के अवलोकन बाद आरोपितों को दोषी माना था।
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