नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल सश्रम कारावास
हल्द्वानी में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई। घटना 11 जनवरी 2024 को हुई, जब सात साल की बच्ची घर के पास पानी भर रही थी। आरोपी पर 40 हजार रुपये...

हल्द्वानी। नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले एक आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पाते हुए पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट ने बताया कि मामला 11 जनवरी 2024 को है। कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली सात साल की बच्ची घर के पास पानी भर रही थी। इसी दौरान पवन सिंह सूर्या उर्फ शौर्य निवासी बेलबाबा टीपीनगर यहां पहुंचा और बच्ची के साथ छेड़खानी करने लगा। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। परिजनों को बच्ची ने घटना के बारे में बताया।
जिसके बाद कोतवाली हल्द्वानी में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला कोर्ट में चला। अब स्पेशल कोर्ट पॉक्सो न्यायाधीश सुधीर तोमर की अदालत ने सुनवाई करते हुए पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।