देहरादून में नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी, वापस लेनी होगी बढ़ी फीस; प्रशासन का आदेश
देहरादून जिला प्रशासन की जांच में दो और स्कूल मनमानी फीस वृद्धि मामले में फंसे हैं। प्रशासन ने इनको तत्काल फीस कम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, अधिक वसूली गई फीस अगली किस्त में समायोजित करने को कहा गया।

देहरादून जिला प्रशासन की जांच में दो और स्कूल मनमानी फीस वृद्धि मामले में फंसे हैं। प्रशासन ने इनको तत्काल फीस कम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, अधिक वसूली गई फीस अगली किस्त में समायोजित करने को कहा गया। उधर, डीएम सविन बंसल की ओर से गठित समिति के सामने पेश नहीं होने पर दो और स्कूलों को नोटिस दिया गया। फीस का पिछला रिकॉर्ड नहीं देने पर एक स्कूल के संचालक को भी तलब किया गया।
डीएम के निर्देश पर गठित समिति निजी स्कूलों की लगातार समीक्षा कर रही है। समिति के सामने क्राइस्ट स्कूल माजरी ग्रांट डोईवाला, माउंट लिट्राजी स्कूल, संत कबीर एकेडमी, फ्लॉवर डेल स्कूल के संचालक पेश हुए। चारों स्कूल की फीस वृद्धि की जांच की गई। माउंट लिट्राजी स्कूल में नए शैक्षिक सत्र में फीस वृद्धि मानक के विपरीत पाई गई, जिसे फीस वृद्धि 10 फीसदी तक करने की सख्त हिदायत दी गई।
तीन स्कूलों में फीस वृद्धि मानकों के अनुरूप मिली। लेकिन, सोशल बलूनी स्कूल और चैतन्य टेक्नो स्कूल के प्रतिनिधि समीक्षा बैठक में नहीं आए, जिनको नोटिस देकर तलब किया गया। वहीं, समरवैली स्कूल को फीस में अधिकतम छह प्रतिशत तक की वृद्धि के बाबत पूर्व में जारी निर्देशों की अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराने पर संचालक को तलब किया गया। इस समीक्षा बैठक में सीडीओ अभिनव शाह, एसडीएम हरगिरि और मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल मौजूद रहे।
फीस के ब्योरे के साथ सीईओ दफ्तर बुलाए गए विद्यालयों को निर्देश जारी
निजी विद्यालयों की मनमानी पर जारी टोल फ्री नंबर पर दर्ज हो रहीं शिकायतों पर बुधवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढौंडियाल ने तीन स्कूलों को वार्ता के लिए बुलाया, जिसमें चैतन्य टेक्नो, स्कॉलर होम और समरफील्ड के प्रबंधक पहुंचे। ढौंडियाल ने बताया कि समरफील्ड स्कूल को बढ़ाई हुई फीस कम करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल ने 12 प्रतिशत फीस बढ़ाई है। जबकि, तय मानक के अनुसार हर तीन साल में सिर्फ 10 प्रतिशत फीस बढ़ाई जा सकती है। साथ ही, सभी विद्यालयों को मानक के तहत ही फीस बढ़ाने के साथ किसी भी दुकान से किताबें खरीदने की छूट के लिए एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए गए। ढौंडियाल ने बताया कि अब तक जिन स्कूलों की शिकायतें टोल फ्री नंबर पर दर्ज हुई हैं, उनको फीस स्टेटमेंट संग सीईओ कार्यालय बुलाया गया है।
सीएम हेल्पलाइन में की थी शिकायत
सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से स्कॉलर्स होम स्कूल की मानक से अधिक फीस बढ़ाने की शिकायत मिली थी। जिला प्रशासन ने इसकी जांच की तो यह वृद्धि 12 फीसदी पाई गई। सीडीओ अभिनव शाह ने स्कूल को फीस कम करने के साथ ही अधिक वसूली गई फीस अगली महीने की किस्त में समायोजित करने की हिदायत दी।
स्कूलों को सख्त हिदायत
सीडीओ अभिनव शाह की ओर से निजी स्कूलों को फीस वृद्धि मामले में आईटीई ऐक्ट का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। कहा गया कि निजी स्कूल अपने यहां तीन वर्ष में अधिकतम 10 फीसदी तक ही फीस बढ़ा सकते हैं। पर, इसका उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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