चरस तस्करी में दोषी को दस साल का कारावास
- अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सुनाई सजा

अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने चरस तस्कर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को दस साल की कड़ी सजा और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र बहुगुणा ने मामले में दस गवाह पेश किए थे। मामला 30 अक्तूबर 2011 का सहसपुर थाने का है। शासकीय अधिवक्ता बहुगुणा ने बताया कि सहसपुर पुलिस ने मानसिक अस्पताल रामपुर के पास से इसरार पुत्र रहमान निवासी मेहूंवाला को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से पुलिस ने एक किलो सौ ग्राम चरस बरामद की थी। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।
बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह सिंह अदालत में मामले की सुनाई हुई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि उसकी ओर से मामले में दस गवाह पेश किए। गवाहों व सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी इसरार को दोषी करार देते हुए उसे दस साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल अतिरक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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