सड़क हादसे पर बड़ा फैसला! अब इंश्योरेंस कंपनी को चुकाने होंगे ₹37.6 लाख, जानिए परिवार को कैसे मिली राहत
मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (Motor Accident Claims Tribunal) ने सड़क हादसे के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इफैसले के आने के बाद अब इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित परिवार को 37.6 लाख चुकाने होंगे। आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं।

2019 में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले युवक कुनाल गोडबोले के परिवार को आखिरकार इंसाफ मिला है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल (MACT) ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पीड़ित परिवार को 37.6 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
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हादसा कैसे हुआ?
यह दुखद घटना 24 मार्च 2019 को हुई थी, जब कुनाल गोडबोले अपने स्कूटर से ऑफिस जा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक कंटेनर ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुनाल को गंभीर सिर की चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
किसे जिम्मेदार ठहराया गया?
ट्राइब्यूनल के चेयरमैन एस.बी. अग्रवाल ने कहा कि पुलिस के दस्तावेजों और साक्ष्यों से स्पष्ट है कि यह हादसा कंटेनर के ड्राइवर की लापरवाही से हुआ। इसलिए, ट्रक के मालिक और उसकी बीमा कंपनी बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस दोनों को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया गया।
आदेश में क्या कहां गया?
MACT ने 6 मई को सुनाए गए आदेश में कहा कि ट्रक मालिक और इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से 37.64 लाख मुआवजा देना होगा। इस रकम पर 7.5% सालाना ब्याज भी देना होगा, जो उस तारीख से लागू होगा, जिस दिन याचिका दायर की गई थी।
परिवार को मिला थोड़ी राहत
पीड़ित परिवार की ओर से वकील पी.एम. टिल्लू ने ट्राइब्यूनल के सामने यह मामला रखा। उन्होंने बताया कि कुनाल एक मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति थे, जो अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ थे। इस फैसले से परिवार को आर्थिक सहारा जरूर मिलेगा, लेकिन अपनों की कमी को कोई नहीं भर सकता।
यह फैसला क्यों है अहम?
इस फैसले से यह संदेश मिलता है कि सड़क पर की गई लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ती है। साथ ही यह उन परिवारों के लिए भी उम्मीद की किरण है, जो ऐसे हादसों के बाद न्याय की राह देख रहे होते हैं। कुनाल गोडबोले की असमय मृत्यु एक दर्दनाक घटना थी, लेकिन MACT का यह फैसला बताता है कि देश में कानून अब भी पीड़ितों की सुनवाई करता है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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