खरीफ फसल : 107 पंचायतों के 35233 किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ
-योग्य किसानों के दस्तावेजों एवं आवेदनों का सत्यापन करने का आदेश, समन्वयक व तकनीकी प्रबंधक को जांच की

-योग्य किसानों के दस्तावेजों एवं आवेदनों का सत्यापन करने का आदेश -किसान सलाहकार, समन्वयक व तकनीकी प्रबंधक को जांच की मिली जिम्मेवारी -बिहार राज्य फसल सहायता योजना से किसानों को मिलेगा लाभ आरा, हमारे संवाददाता। खरीफ फसल 2024 में फसलों की क्षति को लेकर भोजपुर जिले की 107 ग्राम पंचायतों के 35,233 किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए योग्य किसानों के दस्तावेजों और आवेदनों के सत्यापन करने का आदेश दिया गया है। जिले के 13 प्रखंडों की संबंधित पंचायतों के किसान सलाहकार, समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक को जांच की जिम्मेवारी मिली है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना से किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलेगा।
इसे लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ डीएम तनय सुल्तानिया की ओर से बैठक कर समीक्षा की गई। इस दौरान बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ 2024 में जिन किसानों की फसल की क्षति हुई है, उसके योग्य किसानों की पहचान एवं सत्यापन करने का आदेश दिया गया। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी लवली की ओर से जानकारी दी कि जिले के 13 प्रखंडों की कुल 107 ग्राम पंचायतों में 35,233 किसान फसल सहायता राशि के योग्य पाये गये हैं। इसे लेकर डीएम की ओर से निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने का आदेश जारी किया गया है। सत्यापन कार्य में तेजी लाने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी को अधिकृत किया गया कि वे डाटा की अधिकता को देखते हुए अपने अधीन सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों एवं कार्यपालक सहायकों को कार्यों के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न पंचायतों में प्रतिनियुक्त कर सत्यापन कार्य शीघ्रता से संपन्न कराएं। - भोजपुर में 168 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद जिले में गेहूं खरीदारी की समीक्षा के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी लवली की ओर से बताया गया कि अब तक जिले में 168 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। 1177 किसानों ने गेहूं की बिक्री के लिए ऑनलाइन निबंधन कराया है। डीएम की ओर से सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि विशेष कैंप लगाकर एवं डोर- टू- डोर संपर्क कर निबंधित किसानों से गेहूं की खरीद की जाए। साथ ही 48 घंटे के भीतर किसानों का भुगतान किया जाए। - 64.33 प्रतिशत सीएमआर चावल की आपूर्ति इस दौरान बताया गया कि अब तक धान खरीद के अनुपात में 64.33 प्रतिशत ही सीएमआर चावल की आपूर्ति की गई है। एसटीआर निर्गत होने के तीन दिनों के अंदर सीएमआर आपूर्ति नहीं करने वाले मिलरों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। अधिक क्षमता वाले मिलरों को प्रतिदिन 10 लॉट सीएमआर चावल की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया। वहीं कार्यपालक अभियंता, विद्युत को मिलों को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए। - तीन सहकारिता पदाधिकारी से पूछा स्पष्टीकरण समीक्षा के दौरान पीरो, तरारी और जगदीशपुर के प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के पास एसटीआर लंबित होने के कारण उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया। साथ ही संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। - बैठक में ये रहे मौजूद जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी लवली, जिला कृषि पदाधिकारी शत्रुघ्न साहु, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम मोई जिया के अलावा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी आरा, जगदीशपुर और पीरो शामिल थे।
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