जागरूकता कार्यक्रम में श्रमिकों के लिए विधिक सेवाओं की दी गई जानकारी
प्रखंड के हकाम पंचायत भवन पर रविवार को आयोजित किया गया विधिक जागरूकता कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के पैनल अधिवक्ता और अन्य ने दी कानूनी जानकारी

प्रखंड के हकाम पंचायत भवन पर रविवार को आयोजित किया गया विधिक जागरूकता कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के पैनल अधिवक्ता और अन्य ने दी कानूनी जानकारी गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वावधान में रविवार को बैकुंठपुर प्रखंड के हकाम पंचायत भवन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, बाल विवाह, विधिक सहायता आदि के बारे में बताया गया। प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता विनीत कुमार व जिला बाल संरक्षण इकाई की सामाजिक कार्यकर्ता निरुपमा गोस्वामी की टीम ने संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूर, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी, उनके अधिकार, श्रम अधिनियम, मजदूरों के हितार्थ सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, ई श्रम कार्ड आदि विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर जागरूक किया।
साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत कानूनी प्रावधान व कानूनी सहायता के अंतर्गत कोई भी महिला, जो किसी विभाग में कार्यरत हैं और कार्य स्थल पर उस महिला के साथ किसी प्रकार का यौन उत्पीडन का मामला होता है तो वह महिला उस विभाग में बने यौन उत्पीडन कमिटी के समक्ष अपना मामला रख सकती हैं एवं कमिटी उन पहलुओं पर उचित निर्णय लेगी आदि के बारे में बताया। जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता निरुपमा गोस्वामी ने बच्चों के हितार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के तरीके एवं मुफ्त विधिक सहायता के अंतर्गत उचित पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को उनके वादों में पैरवी करने के लिए मुफ्त अधिवक्ता की उपलब्धता पर भी प्रकाश डाला गया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।