ट्रैफिक एसपी और पटना डीटीओ जवाबी हलफनामा नहीं देने पर हाईकोर्ट में तलब
पटना हाईकोर्ट ने ट्राफिक एसपी और डीटीओ को आदेश दिया है कि वे कोर्ट में हाजिर हों, क्योंकि उन्होंने जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया। सुनवाई में अधिवक्ता ने बताया कि उनकी गाड़ी का चालान काटने के कारण...

पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के आलोक में जवाबी हलफनामा दायर नहीं किए जाने से नाराज ट्राफिक एसपी और पटना डीटीओ को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। मंगलवार को न्यायमूर्ति ए अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने अधिवक्ता शशि भूषण कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि केस में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए अधिकारियों को चिठ्ठी भेजी गई। लेकिन, जवाब देने के लिए कोई नहीं आया। इस पर कोर्ट ने दोनों आला अधिकारियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। आवेदक अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उनकी गाड़ी का चालान काटने के कारण उसका प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा है। यही नहीं सड़क पर जाम हटाने के बजाए पुलिस चालान काटने पर ज्यादा ध्यान देती है। पुलिस न केवल उनके साथ अभद्रता की, बल्कि गलत आरोप लगा 2500 रुपये का चालान भी काट दिया और इस कारण गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा है।
कोर्ट में उपस्थित कई वकीलों ने कोर्ट को बताया कि पुलिस चालान काटने में आगे हैं। लेकिन, सड़क पर जाम उन्हें दिखाई नहीं देता। उनका कहना था कि जिस गाड़ी का चालान कट जाता है, उस गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा है। अधिकारी मोटर वाहन कानून के प्रावधानों का पालन नहीं कर मनमाने ढंग से चालान काट रहे हैं। मामले पर अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।
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