NDTV के पूर्व प्रमोटर्स रॉय दंपति को बड़ी राहत, सैट ने SEBI के आदेश को किया रद्द
एनडीटीवी के पूर्व प्रमोटर- प्रणय रॉय और राधिका रॉय को सैट ने बड़ी राहत दी है। सैट ने सेबी के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें रॉय दंपति पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था।

मीडिया हाउस NDTV के पूर्व प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने बड़ी राहत दी है। सैट ने सेबी के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें रॉय दंपति पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। यह प्रतिबंध दो अलग-अलग मामलों को लेकर लगाया गया था।
क्या है मामला: दरअसल, सेबी ने नवंबर 2020 में NDTV के तब के प्रमोटर रॉय दंपति के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों की जांच की थी। एक में NDTV के प्रमोटरों द्वारा विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड से लिया गया लोन था। दूसरे में इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला था। दोनों मामलों की जांच के बाद सेबी ने रॉय दंपति पर दो साल का प्रतिबंध लगाया था।
सैट ने क्या कहा: सैट ने सेबी के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी के पुनर्गठन के बारे में जानकारी कीमत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी नहीं थी और प्रणय रॉय और राधिका रॉय कोई इनसाइडर नहीं थे। सैट ने कहा कि प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने एनडीटीवी के अनुपालन अधिकारी से कारोबार से पहले मंजूरी हासिल कर ली थी। इसीलिए, इन दोनों व्यक्तियों का कारोबार एनडीटीवी आचार संहिता और भेदिया कारोबार निषेध (पीआईटी) नियमन के अनुरूप था।
अडानी समूह के हाथ में कंपनी: बता दें कि गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी समूह ने पिछले साल अगस्त महीने में विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीपीएल) का अधिग्रहण करने की घोषणा की थी। वीसीपीएल ने NDTV के संस्थापकों को एक दशक पहले 400 करोड़ रुपये से अधिक राशि कर्ज के तौर पर दी थी। इस कर्ज के एवज में ऋणदाता को किसी भी समय NDTV में 29.18 प्रतिशत हिस्सेदारी लेने का प्रावधान रखा गया था। अडानी समूह ने NDTV के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के पास 27.26 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के साथ ही टेलीविजन नेटवर्क पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था।