Pocso Court Sentences Man to 6 Years for Kidnapping Minor for Marriage in Godda शादी की नीयत से नाबालिग को भगाने के आरोपित को सश्रम कारावास, Godda Hindi News - Hindustan
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शादी की नीयत से नाबालिग को भगाने के आरोपित को सश्रम कारावास

गोड्डा में, पोक्सो न्यायालय ने शादी की नियत से नाबालिग को भगाने के आरोपित अजय कुमार सेन को दोषी ठहराया। उसे छह वर्ष सश्रम कारावास और 20,000 रूपये का जुर्माना दिया गया। मामले में नाबालिग के पिता ने 12...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोड्डाFri, 23 May 2025 05:26 AM
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शादी की नीयत से नाबालिग को भगाने के आरोपित को सश्रम कारावास

गोड्डा। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला जज प्रथम कुमार पवन के न्यायालय ने शादी की नियत से नाबालिग को भगाने के आरोपित देवदांड़ थाना क्षेत्र के जीतपुर निवासी अजय कुमार सेन को दोषी पाकर 366 भादवि के तहत छह वर्ष सश्रम कारावास एवं 20,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। मामले को लेकर देवदांड़ थाना क्षेत्र में 15 अप्रेल 23 को दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग के पिता ने कहा गया है कि 12 अप्रैल 23 की रात को 12 बजे उसकी 13 वर्षया पुत्री मां के साथ शौचालय के लिए उठी।

उसके बाद सोई तो सुबह उसे घर में नहीं देखा गया। काफी खोनबीन करने पर पता चला की जीतपुर के अजय कुमार सेन के साथ कहीं जा रही थी। मोटरसाइकिल से पीछा किया लेकिन नहीं मिला। बाद में छानबनी करने पर नाबालिग लड़की व अजय कुमार सेन को उसके रिश्तेदार के घर से बरामद किया गया था। मामले के विचारण के दौरान अभियाेजन की ओर से आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने सजा सुनाई।

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