स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने वाले वकीलों की सूची की होगी जांच
झारखंड में वकीलों के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों की सूची की जांच की जाएगी। बार कौंसिल यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमाणपत्रों का सत्यापन हुआ है या नहीं और निलंबित लाइसेंस वाले वकीलों...

रांची, विशेष संवाददाता। राज्य के वकीलों के लिए शुरू की गयी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने वाले वकीलों की सूची की जांच की जाएगी। झारखंड बार कौंसिल इस बात का पता लगाएगी कि बीमा योजना का लाभ लेने वाले वकीलों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन हुआ है या नहीं। जिन वकीलों ने अपना लाइसेंस निलंबित कराया है, उनके नाम भी सूची में हैं या नहीं। संबंधित वकीलों के नियमित प्रैक्टिस करने का सत्यापन जिला बार संघों से किया गया है या नहीं। सूची की पूरी जांच के बाद बार कौंसिल सरकार को रिपोर्ट भेजेगी। राज्य के वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है।
जो वकील एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी के सदस्य हैं, उन्हें ही इसका लाभ देने की बात कही गई है। ट्रस्ट के फिलहाल करीब 15 हजार वकील हैं। जबकि, राज्य में वकीलों की संख्या करीब 35 हजार है। योजना लागू करने से पहले भी बार कौंसिल ने राज्य सरकार को पत्र लिख कहा था योजना का लाभ देने से पहले वकीलों के नाम का अनुमोदन सरकार बार कौंसिल से ले, ताकि नियमों का पालन पूरा हो सके। बार कौंसिल ने यह भी कहा था कि ट्रस्टी कमेटी के पास जो फंड आता है, उसे दूसरे को स्थानांतरित करने से पूर्व बार कौंसिल से अनुमति लेनी आवश्यक है, लेकिन ट्रस्टी कमेटी ने इसका पालन नहीं किया है। जिन्हें योजना का लाभ मिल रहा है वह वकील वैध हैं या नहीं, इसकी भी बार कौंसिल से जांच नहीं कराई गई है। बार कौंसिल सत्यापन के बाद सरकार को देगी रिपोर्ट बार कौंसिल अब योजना का लाभ लेने वाले वकीलों के नाम का सत्यापन कराने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी और वास्तविक स्थिति से अवगत कराएगी। बार कौंसिल के नियमों के अनुसार, जिन वकीलों के प्रमाणपत्रों, नियमित प्रैक्टिस का सत्यापन नहीं होगा, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जा सकते हैं। सत्यापन का कार्य पूरा नहीं होने के कारण ही झारखंड बार कौंसिल का चुनाव भी अब तक स्थगित है।
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