जेएसएलपीएस कर्मियों के मानदेय पर केंद्र, राज्य से मांगा जवाब
झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएलपीएस में कार्यरत कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। 2016 में पीआरपी और बीएपी के...

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की पीठ में जेएसएलपीएस (झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी) में कार्यरत कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र, राज्य सरकार और जेएसएलपीएस से जवाब मांगा है। इस पर अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी। इस संबंध में जेएसएलपीएस में कार्यरत पीआरपी और बीएपी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार और अंकितेश कुमार झा की ओर से बताया गया कि राज्य में करीब 700 कर्मियों की नियुक्ति पीआरपी और बीएपी के रूप में हुई थी।
2016 में हुई नियुक्ति से कार्यरत कर्मियों का कार्य महिला सहायता समूह को ट्रेनिंग देना था। इसका प्रबंधन सरकार की ओर से किया जाता था, लेकिन बाद में सहायता समूह करने लगा। इससे इन्हें कम मानदेय और अन्य भत्ता नहीं दिया जा रहा है। सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्र, राज्य सरकार और जेएसएलपीएस से जवाब मांगा है।
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