निगम का डंडा : शहर में 14 अवैध जार वाटर प्लांट के संचालकों को थमाया नोटिस
रांची नगर निगम ने बिना लाइसेंस चल रहे जार वाटर बॉटलिंग प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाई की। दूसरे दिन 14 संचालकों को नोटिस दिया गया, जिन्हें सात दिन में आवश्यक दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। यदि दस्तावेज...

रांची, वरीय संवाददाता। शहर में बिना लाइसेंस धड़ल्ले से चल रहे जार वाटर बॉटलिंग प्लांट संचालकों पर रांची नगर निगम का गुरुवार को डंडा चला। अभियान के दूसरे दिन शहर में 14 लोगों को नोटिस थमाया गया। बुधवार को 18 लोगों को नोटिस दिया गया था। बरियातू के जोड़ा तालाब और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, बिरसा चौक के पास टीम ने अवैध वाटर प्लांट की जांच की। इस बीच 14 प्लांट संचालकों को नोटिस देकर सात दिन में जरूरी दस्तावेज जमा करने की हिदायत दी गई। यह भी चेतावनी दी गई कि सभी दस्तावेज के साथ आवेदन जमा नहीं किया गया तो प्लांट सील कर दिया जाएगा।
इन्हें दिया गया नोटिस
बरियातू इलाके में अमित कुमार, समीर सिन्हा, निर्मल कुमार, कमल कुमार, कंजीत फातमा, वसीम असलम, तौसिफ एवं बिरसा चौक क्षेत्र में सूरज यादव, पूनम देवी, रानी कुमारी, राजेश्वरी, गणेश कुमार सिंह, सुशील देवी, अशोक कुमार को अवैध तरीके से प्लांट चलाने पर नोटिस दिया गया।
इसके दुरुपयोग पर कानूनी कार्रवाई होगी
बताया गया कि नगरपालिका अधिनियम में रांची नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से जल संयोजन, पाइपलाइन में कनेक्शन के जरिए मोटरपंप लगाने, सरकारी नलकूप में निजी मोटरपंप लगाकर पानी लेने, मिनी एचवाईडीटी व एचवाईडीटी में अलग से पाइप लगाने, कब्जा, स्वीकृत फेरूल से बड़े आकार व बैंड का प्रयोग और अवैध जार वाटर प्लांट चलाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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