madras high court orders to register firagainst tn minister k ponmudy compares tilak with sex positon कोर्ट में चलाया गया तमिलनाडु के मंत्री का वीडियो, जज भी रह गए हैरान; तुरंत FIR दर्ज करने का आदेश, India Hindi News - Hindustan
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कोर्ट में चलाया गया तमिलनाडु के मंत्री का वीडियो, जज भी रह गए हैरान; तुरंत FIR दर्ज करने का आदेश

  • तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुडी के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करके एक्शन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। पोनमुडी पर सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 18 April 2025 08:26 AM
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कोर्ट में चलाया गया तमिलनाडु के मंत्री का वीडियो, जज भी रह गए हैरान; तुरंत FIR दर्ज करने का आदेश

तमिलाडु सरकार में मंत्री के पोनमुडी की दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने डीजीपी से एक्शन रिपोर्ट मांगी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस से कहा, अगर आप एफआईआर नहीं दर्ज करते तो कोर्ट प्रशासन के खिलाफ स्वतः संज्ञान करके अवमानना की कार्रवाई करेगा।

पोनमुडी पर आरोप है कि उन्होंने शैव और वैष्णवों को लेकर अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने सनातन तिलक की तुलना सेक्स पोजीशन से की थी। मंत्री ने अपने बयान को लेकर माफी भी मांगी है। जज ने कहा, इस मामले को लेकर अलग-अलग एफआईआर दर्ज करने की जगह एक ही एफआईआर दर्ज की जाए। आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी किए जाने के बाद मंत्री के खिलाफ पीआईएल फाइल की गई थी।

कोर्ट में चलाया गया मंत्री का वीडियो

गुरुवार को सुनवाई के दौरान पोनमुडी का भाषण कोर्टरूम में चलाया गया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि उनका बयान वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि मंत्री के पद पर आसीन एक शख्स को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पोनमुडी के शब्द उसी तरह हैं जैसे कि कमान से निकला हुआ तीर। अब माफी मांगने का भी कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी और ने इस तरह का बयान दिया होता तो उसपर अब तक 50 केस दर्ज हो गए होते।

जज ने कहा, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह हेट स्पीच भी अस्वीकार्य है। कोर्ट ने कहा कि अभिनेत्री कश्तूरी, बीजेपी नेता एच राजा और अन्नामलाई के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर शिकायत नहीं भी दर्ज होती है तब भी हेट स्पीट मामले में केस दर्ज किया जाना चाहिए। बता दें कि विवाद के तूल पकड़ने के बाद डीएमके ने पोनमुडी को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट से हटा दिया था। वह फिलहाल तमिलनाडु सरकार में वन मंत्री हैं।

पोनमुडी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान तिलक की तुलना सेक्स पोजीशन से कर दी थी और चुटकुले सुनाए थे। इसके बाद बीजेपी नेता अन्ना मलाई ने डीएमके पर हमला किया। बीजेपी का कहना है कि पोनमुडी को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाना चाहिए।