हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद
फरीदाबाद में एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी योगिंदर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला तब शुरू हुआ जब योगिंदर और दलीप के बीच खाने के पैसे को लेकर विवाद हुआ। योगिंदर ने दलीप के सिर पर टाइल्स का...

फरीदाबाद, कार्यालय संवाददाता। सेक्टर-12 स्थित सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने हत्या मामले में एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसके खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि दोषी की पहचान गांव गढ़खेड़ा निवासी योगिंदर के रूप में हुई है। गांव बुढ़ैना निवासी तेजराम के पांच बच्चे हैं। इनमें चार बेटा और एक बेटी। तीसरे नंबर का बेटा दलीप पेंटर का काम करता था। 29 जनवरी 2022 को वह काम करके रात करीब आठ बजे घर आया था। इसके बाद रात करीब नौ बजे बुढ़ैना चौक स्थित शिव ढाबा पर खाना लेने चला गया था।
लेकिन लौट कर वापस नहीं आया। अगले दिन 30 जनवरी को तेजपाल के जानकार पप्पू ने दलीप बलराज की दुकान के नजदीक पुलिया के पास मृत पड़ा है। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले। पुलिस हत्या का मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है। इस बाबत पुलिस ने गांव गढ़खेडढ़ा निवासी योगेंदर को गिरफ्तार किया। साथ ही खुलासा किया कि घटना वाली रात योगिदर भी ढाबे पर खाना लेने गया था। योगेंदर की बहन बढ़ैना में ही दलीप के पड़ोस में ब्याही है। ऐसे में दलीप ने योगेंदर से खाने केपैसे देने को कहा। दोषी योगिंदर ने उसे पैसे दे लिए। खाने के पैसे काटने के बाद दुकानदार ने 150 रुपए वापस कर दिए। लेकिन मृतक दलीप 150 रुपए योगेंदर को नहीं दिया। इस बात पर दोनों में विवाद हो गया और योगिंदर पास में पड़े टाइल्स का टुकड़ा उठाकर दलीप के सिर पर मारकर हत्या कर दी। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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