प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च तक जमा कर ब्याज चुकाने से बचें
गुरुग्राम के मानेसर क्षेत्र के प्रॉपर्टी टैक्स धारक 31 मार्च तक अपना संपत्ति कर जमा कर 18 प्रतिशत ब्याज से बच सकते हैं। एक अप्रैल से टैक्स राशि में सरकार के आदेशानुसार ब्याज जोड़ा जाएगा। नगर निगम ने...

गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। नगर निगम मानेसर क्षेत्र के प्रॉपर्टी टैक्स धारक 31 मार्च तक अपना संपत्ति कर का भुगतान करके 18 प्रतिशत ब्याज चुकाने से बच सकते हैं। एक अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स की राशि में सरकार की हिदायत अनुसार 18 प्रतिशत ब्याज जोड़ दिया जाएगा। नगर निगम के क्षेत्रीय कराधान अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि मानेसर निगम क्षेत्र में करीब एक लाख 58 हजार प्रॉपर्टी पंजीकृत हैं। इनमें औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू, व्यापारिक और कृषि योग्य भूमि शामिल है। अधिकतर प्रॉपर्टी धारकों ने टैक्स जमा नहीं करवाया है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि 31 मार्च 2025 तक अपना टैक्स निगम कार्यालय या पोर्टल https://property.ulbharyana.gov.in/ पर जमा करवा सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से बचें। 31 मार्च के बाद प्रोपर्टी टैक्स की राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोड़ दिया जाएगा। 31 मार्च तक जमा न करने वाली प्रॉपर्टी को निगम की टीम द्वारा सील कर दिया जाएगा।
शिकायत के लिए 9873353224 पर मिस कॉल करें
नगर निगम मानेसर क्षेत्र में निगम से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत, सुझाव के लिए 9873353224 पर मिस कॉल कर सकते हैं। निगम की टीम द्वारा शिकायतकर्ता से संपर्क किया जाएगा। इस नंबर पर निगम से संबंधित सेवाएं जैसे पानी, सीवर, सफाई, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, डॉग रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, आवार कुत्तें, आवारा पशु, मकान का नक्शा आदि की जानकारी प्राप्त कर व शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा जीएमडीए के टोल फ्री नंबर 18001801817 पर भी मानेसर नगर निगम से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं।
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