How To Settel POe Delhi Lok Adalat to Settle Old Pending Challan Know Apply दिल्ली लोक अदालत से आसानी से निपेंगे पेंडिंग चालान, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस, Ncr Hindi News - Hindustan
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दिल्ली लोक अदालत से आसानी से निपेंगे पेंडिंग चालान, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

अगर आपको भी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने पेंडिंग चालान निपटाने हैं, तो इसके लिए आपको टोकन लेना होगा। इस टोकन के लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाना होगा।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 5 May 2025 02:26 PM
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दिल्ली लोक अदालत से आसानी से निपेंगे पेंडिंग चालान, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

क्या आपके पास भी कोई पेंडिग ट्रैफिक चालान है, जिसे आप अभी तक भर नहीं पाए हैं। अगर हां तो फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस महीने आप बिना लंबी अदालती कार्यवाही के अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान निपटा सकेंगे। दरअसल दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से 10 मई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन कर रही है। यहां लोग 31 जनवरी, 2025 तक दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस पोर्टल पर पेंडिंग सभी तरह की गाड़ियों (वाणिज्यिक वाहनों सहित) के ऑन स्पॉट चालान और नोटिस सहित अपने कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान निपट सकते हैं।

अगर आपको भी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने पेंडिंग चालान निपटाने हैं, तो इसके लिए आपको टोकन लेना होगा। इस टोकन के लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/ पर जाना होगा। होमपेज पर, ‘Delhi State Legal Services Authority’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद ये जो यूजर को टोकन रजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन पेज पर नाम, संपर्क संख्या, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी और किसी भी लंबित चालान के बारे में विवरण सहित सभी आवश्यक जानकारी भरें। फ़ॉर्म को सही ढंग से भरने के बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करें।

सबमिट करने के बाद, यूजर को एक लिंक के साथ एक कर्फरमेंशन मैसेज मिलगा जहां से लोक अदालत टोकन डाउनलोड किया जा सकता है। लोक अदालत सत्र दिल्ली की जिला अदालतों में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, रोज एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी के कोर्ट परिसर शामिल हैं। सभी नोटिस और चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड किए जाने हैं और लोक अदालत के दौरान उनकी हार्ड कॉपी साथ लाना अनिवार्य है।