दिल्ली में कूड़ा उठवाने के लिए किसे कितना देना होगा पैसा? MCD की चार्ज लिस्ट
MCD Garbage Collection Charge: दिल्ली में अब लोगों को कूड़ा उठाने के लिए दिल्ली नगर निगम को यूजर चार्ज देना होगा। इसका बिल संपत्ति कर के साथ जोड़कर आएगा। इस रिपोर्ट में जानें किसे कितनी देनी होगी रकम?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब कूड़ा कचरा मुफ्त नहीं उठेगा। इसके लिए दिल्ली वालों को अब एमसीडी प्रशासन को पैसे देने होंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के लोगों को अब कूड़ा उठाने के लिए दिल्ली नगर निगम को यूजर चार्ज देना होगा। एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम ने यह व्यवस्था पहली अप्रैल से लागू कर दी है। नई व्यवस्था रिहायशी और व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल संपत्तियों दोनों पर लागू होगी। अब दिल्ली वालों को ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराते समय इस चार्ज का भी भुगतान करना होगा। बिल संपत्ति कर के साथ जोड़कर आएगा।
किसे कितना देना होगा चार्ज?
श्रेणी यूजर चार्ज (प्रति महीने)
1- 50 वर्ग मीटर के आवासीय मकानों से 50 रुपये
2- 50 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर के आवासीय मकानों से 100 रुपये
3- 200 वर्ग मीटर से अधिक के आवासीय मकानों से 200 रुपये
4- स्ट्रीट वेंडर (सड़क विक्रेता) 100 रुपये
5- व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शॉप, ढाबा, स्वीट शॉप व कॉफी हाउस आदि 500 रुपये
6- गेस्ट हाउस व धर्मशाला 2,000 रुपये
7- होस्टल 2,000 रुपये
8- 50 लोगों के बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां से 2,000 रुपये
9- 50 लोगों के अधिक बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां से 3,000 रुपये
10- होटल (बिना शुरू हुए) 3,000 रुपये
11- तीन सितारा होटलों से 3,000 रुपये
12- तीन सितारा से अधिक वाले होटलों से 5,000 रुपये
13- व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय,
14- कोचिंग क्लासेज चलाने वाले प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थानों से 2,000 रुपये
15- क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लैब (50 बेड तक) नॉन बायो मेडिकल वेस्ट 2,000 से 4,000 रुपये
16- लघु एवं कुटीर उद्योग, कार्यशालाएं (केवल गैर खतरनाक अपशिष्ट) 3,000 रुपये
17- गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक अपशिष्ट) 5,000 रुपये
18- शादी, पार्टी हॉल, उत्सव हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी और मेले 5,000 रुपये
19- क्लब, सिनेमा हॉल, पब, मल्टीप्लेक्स व ऐसे अन्य स्थान 4,000 रुपये
20- कोई अन्य गैर व्यावसायिक, व्यावसायिक,
21- धार्मिक या चैरिटी संस्थान जो किसी अन्य श्रेणी में शामिल नहीं है 2,000 रुपये
(इनसे MCD ऑनलाइन संपत्ति कर के साथ यूजर चार्ज वसूलेगा)
किस आवासीय मकान से कितना?
नई व्यवस्था के तहत अब 50 वर्ग मीटर के आवासीय मकानों से 50 रुपये, 50 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर के मकानों से 100 रुपये, 200 वर्ग मीटर से अधिक के मकानों से 200 रुपये प्रति महीने यूजर चार्ज की वसूली की जाएगी। यही नहीं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे शॉप, ढाबा, कॉफी हाउस से हर महीने 500 रुपये लिए जाएंगे। वहीं गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं, होस्टल, 50 लोगों की क्षमता वाले रेस्तरां से दो हजार रुपये प्रति महीना यूजर चार्ज लिया जाएगा। शादी-पार्टी हॉल, उत्सव हॉल, पार्टी लॉन, बैंक और बीमा दफ्तरों, प्रदर्शनी और मेले की जगहों से भी दो हजार रुपये प्रति महीना यूजर चार्ज की वसूली होगी।