हाईकोर्ट ने यमन नागरिक को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक यमन नागरिक को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, जिसे वीजा अवधि से अधिक समय तक भारत में रुकने के कारण मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया था। अदालत ने पुलिस से सवाल किया कि उसे लॉक-अप में...

वीजा अवधि से अधिक समय तक भारत में रुकने पर पुलिस ने हिरासत में लिया था मुंबई, एजेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक यमन नागरिक को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। यमनी नागरिक को इस महीने की शुरुआत में वीजा अवधि से अधिक समय तक रुकने के कारण मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया था। अदालत ने पुलिस ने पूछा कि उसे लॉक-अप में कैसे रखा जा सकता है। कोर्ट ने सवाल किया कि पूर्व एयरलाइन कर्मचारी मोहम्मद कासिम मोहम्मद अल शिबाह को 16 मई से बायकुला पुलिस स्टेशन के लॉक-अप में कैसे रखा जा सकता है। जस्टिस गौरी गोडसे और सोमशेखर सुंदरसन की पीठ ने ऐसे मामलों में हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए महानगर में उचित हिरासत सुविधाओं की कमी पर दुख जताया।
कोर्ट ने विदेशी अधिनियम के तहत अवैध प्रवास के मामलों को संभालने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की जरूरत पर जोर दिया। पीठ ने कहा कि व्यक्ति को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए और उसे कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ने का निर्देश दिया।
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