जेनसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ जांच के आदेश
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने जेनसोल इंजीनियरिंग और ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी के मामलों में कंपनी कानून के उल्लंघन की जांच का आदेश दिया है। जेनसोल इंजीनियरिंग पर धन की हेराफेरी और कामकाज में खामियों का...

नई दिल्ली, एजेंसी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी कानून के कथित उल्लंघन के संबंध में जेनसोल इंजीनियरिंग और ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी के मामलों की जांच का आदेश दिया है। जेनसोल इंजीनियरिंग कथित रूप से धन की हेराफेरी और कामकाज संबंधी खामियों के लिए नियामक जांच के दायरे में है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अप्रैल में एक आदेश पारित कर कंपनी के प्रवर्तक अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को विभिन्न उल्लंघनों के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी अनमोल सिंह जग्गी द्वारा प्रवर्तित है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मंत्रालय ने पिछले सप्ताह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 210 के तहत कंपनियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया।
मंत्रालय को धारा 210 के तहत जनहित सहित विभिन्न आधारों पर किसी कंपनी के मामलों की जांच का आदेश देने का अधिकार है। इससे पहले मंत्रालय ने कहा था कि वह सेबी के आदेश की समीक्षा करने के बाद मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 15 अप्रैल को जेनसोल के प्रवर्तक के खिलाफ आदेश जारी किया था। इन प्रवर्तकों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी जेनसोल इंजीनियरिंग से ऋण राशि को निजी उपयोग के लिए गबन किया है। इससे कंपनी के कामकाज के तरीकों और वित्तीय कदाचार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। शेयरों में 18वें दिन भी गिरावट जारी रही संकटग्रस्त जेनसोल इंजीनियरिंग के शेयरों में मंगलवार को लगातार 18वें दिन भी गिरावट जारी रही और यह निचले सर्किट की सीमा को छू गया। बीएसई पर शेयर 4.99 प्रतिशत गिरकर 66.97 रुपये पर आ गया - जो दिन के लिए कारोबार की सबसे कम स्वीकार्य सीमा है और 52 सप्ताह का निचला स्तर भी है। एनएसई पर कंपनी के शेयरों में 5 प्रतिशत की गिरावट आई और यह निचले सर्किट के साथ-साथ 52 सप्ताह के निचले स्तर 66.25 रुपये पर पहुंच गया। 18 दिनों की लगातार गिरावट में शेयर 59 प्रतिशत गिर चुका है। 1,125.75 रुपये के 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से शेयर 94 प्रतिशत टूट चुका है।
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