ही ईदगाह के खिलाफ कार्रवाई न करे डीडीए : हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए को शाही ईदगाह के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोकने का आदेश दिया है। यह मामला दिसंबर 2024 में धार्मिक आयोजन के लिए पार्क के उपयोग को लेकर उठाया गया था। न्यायमूर्ति विकास...

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) को राजधानी के सदर बाजार इलाके में स्थित शाही ईदगाह के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने को कहा है। यह मामला दिसंबर 2024 में धार्मिक आयोजन के लिए पार्क के उपयोग को लेकर उठा था। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने शाही ईदगाह प्रबंध समिति द्वारा दायर याचिका पर डीडीए को नोटिस जारी किया है। साथ ही डीडीए को जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ मामले पर 10 सितंबर को सुनवाई करेगी। इस बीच इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वक्फ न्यायाधिकरण गैर-कार्यात्मक है, जहां याचिकाकर्ता ने मुकदमा दायर किया है।
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