आदेश की समीक्षा कर रहे हैं : नागराजू
सरकार भूषण पावर एंड स्टील के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश की समीक्षा कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने बीपीएसएल के परिसमापन का आदेश दिया है, जिससे ऋणदाताओं को अपनी प्राप्तियों में बड़ी कटौती का सामना...

मुंबई, एजेंसी। सरकार भूषण पावर एंड स्टील के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश की समीक्षा कर रही है और जल्द आगे की रणनीति को अंतिम रूप देगी। उच्चतम न्यायालय ने बीपीएसएल के परिसमापन का आदेश दिया है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने सोमवार को एक कार्यक्रम के मौके पर संवाददाताओं से कहा, मैंने सभी ऋणदाताओं के साथ पहले ही आदेश की समीक्षा कर ली है। नागराजू ने यह भी कहा कि मामले में वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताओं की राय मांगी जाएगी। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की उच्चतम न्यायालय की पीठ ने शुक्रवार को बीपीएसएल के अधिग्रहण के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की 19,350 करोड़ रुपये की बोली को खारिज कर दिया था क्योंकि इसने दो साल से अधिक समय तक समाधान योजना का अनुपालन नहीं किया था।
पीठ ने कंपनी की परिसंपत्तियों के परिसमापन का आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय के फैसले को ऋणदाताओं के लिए एक झटका माना जा रहा है, जिन्हें अब अपनी प्राप्तियों पर बड़ी कटौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि परिसमापन प्रक्रिया में आमतौर पर काफी कम रकम मिलती है। सार्वजनिक क्षेत्र के एसबीआई और पीएनबी बीपीएसएल के प्रमुख ऋणदाता हैं। बैंक या जेएसडब्ल्यू इस आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। इस बीच, नागराजू ने यह भी कहा कि आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी की बिक्री चालू कैलेंडर साल में पूरी हो जाएगी।
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