आरएसएस नेता हत्याकांड : पीएफआई कार्यकर्ताओं की जमानत के खिलाफ याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में केरल के पलक्कड़ में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 17 सदस्यों की जमानत के खिलाफ एनआईए की याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि...

- हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एनआईए पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, एजेंसी।
सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में केरल के पलक्कड़ में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 17 सदस्यों की जमानत के खिलाफ एनआईए की याचिकाओं को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह ने कहा कि आरोपियों को जमानत दिए जाने का केरल हाईकोर्ट का आदेश डेढ़ साल पुराना है और हाईकोर्ट के पास शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने की शक्ति है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ताओं को जमानत के खिलाफ विशेष अदालत में आवेदन करने की स्वतंत्रता है। इसलिए, याचिकाकर्ता इन याचिकाओं में दिए गए आधारों पर जमानत रद्द कराने के लिए कभी भी विशेष अदालत में आवेदन कर सकते हैं। वास्तव में इसके लिए विशेष अदालत अधिक उपयुक्त होगी। केरल हाईकोर्ट ने 25 जून, 2024 को कई शर्तों के साथ इन 17 आरोपियों को जमानत दे दी थी।
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