Bill to control coaching centers introduced in Rajasthan assembly, Know the important points कोचिंग सेंटर को कंट्रोल करने वाला बिल राजस्थान विधानसभा में पेश; आत्महत्या रोकने समेत अहम बातें क्या ?, Rajasthan Hindi News - Hindustan
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कोचिंग सेंटर को कंट्रोल करने वाला बिल राजस्थान विधानसभा में पेश; आत्महत्या रोकने समेत अहम बातें क्या ?

  • इसे कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 नाम दिया गया है। इसे डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने पेश किया है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 19 March 2025 04:19 PM
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कोचिंग सेंटर को कंट्रोल करने वाला बिल राजस्थान विधानसभा में पेश; आत्महत्या रोकने समेत अहम बातें क्या ?

राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर को कंट्रोल करने वाला बिल पेश किया गया। इसे कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 नाम दिया गया है। इसे डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने पेश किया है। जानिए इसमें आत्महत्या को रोकने, मेंटल हेल्थ, रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन से जुड़ी क्या खास बातें कही गई हैं।

कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी

स्टूडेंट द्वारा की जाने वाली आत्महत्या को रोकने के लिए बिल लाया गया है। इसमें 50 से ज्यादा स्टूडेंट वाले कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन जरूरी बताया गया है। ताकि इसे कानूनी दायरे में लाया जा सके। प्रदेश में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव होंगे।

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फीस, मेंटल हेल्थ और कोचिंग छोडने की बातें

मंत्री ने बताया कि कोचिंग सेंटर पर निगरानी और नियंत्रण के जरिए कड़े प्रावधान किए जाएंगे। ताकि कोचिंग सेंटर छात्रों के माता-पिता से मनमानी फीस न वसूल सकें। बढ़ते तनाव के चलते बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है। इस तरह कोचिंग संस्थान को अपने यहां काउंसलिंग सिस्टम विकसित करना होगा। ताकि छात्र और अभिभावक आसानी से मदद ले सकें। अगर कोई बच्चा बीच में कोचिंग छोड़ता है, तो उसे पैसे वापस करने की बात भी कही गई है।

कोचिंग का आकार और करियर काउंसलर

एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग संस्थानों में बैच और कक्षा का आकार सीमत होगा। इसके बारे में सही और स्पष्ट जानकारी कोचिंग की वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। करियर काउंसलिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा अन्य विकल्पों के बारे में भी माता-पिता को बताया जाएगा।

शिकायत के लिए समिति और उल्लंघन पर जुर्माना

बिल में शिकायत के लिए जिला समिति बनाने की बात कही गई है। छात्र, अभिभावक, शिक्षक और कोचिंग सेंटर के कर्मचारियों द्वारा किसी भी अनियमितता की शिकायत जिला समिति से कर सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने की भी बात कही गई है।

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